उमर फारुख की रिपोर्ट /NCB के वकील के जबरदस्त विरोध के बीच दोनों पक्षों में जबरदस्त सुनवाई हुई, NCB ने कड़े शब्दों में बेल का विरोध किया तो शाहरुख खान के लाडले के वकील ने इस कहा कि ऐसे अपराधों में 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती, आर्यन को तुरंत छोड़ा जाना चाहिए, इस पर जज ने फैसला रिजर्व रखते हुए कहा की इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी. कोर्ट का फैसला न आने तक अब आर्यन खान को 6 और दिन जेल में ही काटने होंगे. आर्यन के वकील वकील अमित देसाई ने कहा कि जो मुझे जानकारी मिली हुई है, उसके अनुसार फोन में कोई रेव पार्टी का ज़िक्र नहीं है. ज्वाइंट पोसेशन पर आज चर्चा नहीं करनी है. मैं नहीं मानता कि यह ज्वाइंट पोसेशन है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं. अगर ऐसा है भी, तो भी यह ट्रायल का मुद्दा है. आर्यन बहुत साल तक विदेश में थे, जहां कई चीजें लीगल हैं. यह भी हो सकता है कि वहां के लोग किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें आर्यन भी शामिल है. मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई है, लेकिन अदालत को यह सब याद रखना चाहिए. आप षड्यंत्र की संभावना कहते हुए जमानत का विरोध नहीं कर सकते.अमित देसाई ने कहा की जिस बयान और जो शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, उससे ऐसा शक आ सकता है कि इसमें क्या कोई बड़ी साजिश है. कई बार ऐसा नहीं होता है और यह जेनरेशन गैप के वजह से हमें लगता है.आर्यन खान को तीन अक्टूबर को गोव जा रही क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था. इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया है. मजिस्ट्रेट की अदालत से पिछले सप्ताह जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने विशेष न्यायाधीश की अदालत मे याचिका की थी. एनसीबी ने हलफनामे में कहा, प्रथमदृष्टया पता चला कि आरोपी संख्या-एक (आर्यन खान) ने आरोपी संख्या- दो (अरबाज मर्चेंट) और आरोपी संख्या-दो के स्रोतो से मादक पदार्थ खरीदा उनके पास से छह ग्राम चरस बरामद किया गया जो उन्होंने होशो-हवास में रखा था. एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान मिली सामग्री से खुलासा होता है कि आर्यन खान की मादक पदार्थ की गैर कानूनी खरीद और विपणन में भूमिका है.