मुंबई / मुंबई हाई कोर्ट को ED ने बताया – पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मुख्य साजिशकर्ता. महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने आदेश से ही पुलिस अफसरों के मनमाफिक तबादला और पदस्थापना की अनुचित प्रभाव डाल सूची बनवाया करते थे. प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट से कहा कि अनिल देशमुख का जमानत नहीं दिया जा सकता. प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि अनिल देशमुख को जमानत ना दी जाए. प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट से कहा कि अनिल देशमुख प्रभावशाली व्यक्ति है. अगर उसे जमानत मिलती है तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं.
