रेवाड़ी में करीब एक साल पहले खोल थाना क्षेत्र के एक गांव में स्कूल से घर लौट रही एक नाबालिक छात्रा को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे राजकुमार उर्फ राजू को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा राजू पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में उसे 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 16 अक्टूबर 2018 के दिन खोल थाना क्षेत्र के एक गांव में यूपी के रहने वाले एक गरीब परिवार की बच्ची को स्कूल से घर लौटते समय राजकुमार उर्फ राजू ने बहला फुसलाकर रोक लिया था। उसके बाद राजू उसे पास में ही बणी में ले गया था और वहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई थी। बाद में उसे अस्पताल तक में भर्ती कराना पड़ा था। खोल थाना पुलिस ने राजकुमार को वारदात के अगले ही दिन काबू कर लिया था। उसके बाद से ही यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने सरकारी वकील के जरिए राजकुमार उर्फ राजू के खिलाफ तमाम सबूत व गवाह पेश किए। कई दौर की तारीख-पेशी के बाद गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की कोर्ट ने राजकुमार उर्फ राजू को दोषी ठहराते हुए उसे पोक्सो एक्ट में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त की सजा सुनाई है।
राजीव कुमार