दरभंगा : सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के हालिया परिपत्र के अालोक में दरभंगा जिला में नए नगर निकायों के गठन एवं पुराने निकायों के उत्क्रमण के संदर्भ में कार्रवाई तेज़ कर दी गयी है.
जिलाधिकारी दरभंगा डॉ त्यागराजन एस.एम.द्वारा बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 3(1) के द्वितीयक परन्तुक में नगरपालिका गठन के लिये वर्तमान शर्तों में संशोधन किया गया है.
इसके तहत सभी दशाओं में दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक काश्तकार कर्मियों / कृषि कर्मियों की संख्या उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50% से कम होगी. लेकिन पूर्ब में यह प्रावधान था कि सभी दशाओं में गैर कृषि जनसंख्या 75 % या अधिक होगी .
उन्होंने कहा है कि नगर निकायों के गठन हेतु किसी शहरी क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के निमित्त उत्पादित राजस्व, गैर कृषि कार्यों में नियोजन का प्रतिशत, उस क्षेत्र का आर्थिक महत्व एवं यथा अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए नए नगर निकायों के गठन का प्रावधान है.
इस हेतु मध्यम शहरी यथा नगर परिषद के गठन के लिये उस क्षेत्र की जनसंख्या 40 हज़ार से अधिक परन्तु 2 लाख से अनधिक तथा छोटे शहर यथा नगर पंचायत के गठन के लिये उस क्षेत्र की जनसंख्या 12 हज़ार से अधिक परन्तु 40 हज़ार
से अनधिक हो.
यह 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर अनुमान्य होगा.
जिलाधिकारी दरभंगा ने सभी एसडीओ एवं अंचलाधिकारी को 2011 की जनगणना डाटा उपलब्ध कराते हुए उनके क्षेत्राधीन नये नगर निकाय के गठन की अर्हता रखने वाले क्षेत्र का नजरी नक्शा के साथ प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया है।
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में संशोधन के फलस्वरूप दरभंगा जिला में कम से कम 8 नए नगर पंचायतों के गठन की संभावना बनती है।
इस बैठक में डीडीसी, सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ आदि उपस्थित थे.
कुमार बिनोद.