प्रिया सिन्हा -दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फरमान- हाई कोर्ट बिना नोटिस सजा नहीं बढ़ा सकते. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को किया खारिज. हाई कोर्ट के समक्ष अपील के माध्यम से दोस्ती दी को चुनौती दी गई थी. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय को सजा बढ़ाने से पहले आरोपितों को नोटिस देना जरूरी था कि उन्हें अपने बचाव का मौका मिल सके. राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें हत्या के मामले में वस्तु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील करता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से अपने सजा को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का बिल करता हूं को नोटिस देना आवश्यक था पर उसने ऐसा नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निसंदेह उच्च न्यायालय स्वत संज्ञान से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था और सजा को बढ़ा सकता था.