विकास कुमार सिंह, सब एडिटर /ओमीक्रोन को लेकर पटना जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी. सरकारी दफ्तर में बिना टिकट के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया. सिनेमा हॉल,रेस्टोरेंट,क्लब में 50% ही रहेगी उपस्थिति. सिनेमा हॉल प्रबंधन सुनिश्चित करें कि दर्शक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहने. सभी शॉपिंग मॉल को कोविड-19 नियम का अनुपालन करने को कहा गया है.ओमीक्रोन के नये स्वरूप को देखते हुये DM पटना चंद्रशेखर सिंह ने COVID 19को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी. डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दुकान और प्रतिष्ठान को केवल को टिका प्राप्त व्यक्ति भी चला सकते हैं. सभी दुकान संचालकों को टीकाकरण के प्रति सचेत किया गया. दुकानों में ग्राहकों के बीच 2 गज की दूरी अनिवार्य की गई. इसी प्रकार स्कूल और कोचिंग संचालकों को भी निर्देश जारी किया गया. टिका प्राप्त व्यक्ति हैं वही आपके संस्थान के यहां कार्यरत हो सकते हैं.