सौरभ निगम -सूरत ब्यूरो / कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर फैसला 20 अप्रैल को। संसद सदस्यता समाप्त होनें के बाद सूरत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में राहुल गांधी ने अपना अपील दायर किया। राहुल गांधी के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हुए। दोनों पक्ष की तरफ से दलीलें पेश कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इसी अदालत में पहले दाखिल किए अपने जवाब में राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा कि राहुल गांधी पर बार अपमानजनक बयान देते हैं और बार-बार अपराध करते हैं। राहुल गांधी की तरफ से दोष सिद्धि पर रोक लगाए जाने का अनुरोध भी किया गया। राहुल गांधी की तरफ दिए गए याचिका में कहा गया है कि अपनी सजा को चुनौती देते हुये स्पष्ट रूप से अनुचित करार करते हुए कहा है कि इसको रद्द करने की कृपा की जाए।